हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, हरियाणा सरकार के आदेश के अनुसरण में कार्यालय संख्या डीएमसी-एसपीओ-2020/6415 दिनांक 13.06.2021 द्वारा जारी किया गया। बिंदु संख्या 2(बी) पर पत्र में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार - "राज्य सरकार के विभागों के अन्य सभी कार्यालय, इसके स्वायत्त निकाय, निगम आदि, मुख्य सचिव, हरियाणा के कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। दिनांक 16.04.2021 और 30.04.2021।" कार्यालय आदेश संख्या CBLU/Reg./2021/1104-1160 दिनांक 03.05.2021 की निरंतरता में। कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर, निम्नलिखित निवारक उपाय किए जाने हैं विश्वविद्यालय कार्यालय/विभाग:
1. सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/अध्यापन एवं गैर-शैक्षणिक विभागों/शाखाओं के प्रभारी अपने संबंधित विभागों/शाखाओं के सदस्यों के साथ ऑनलाइन या मोबाइल फोन/टेलीफोन के माध्यम से संपर्क में रहेंगे।
2. सभी विभागाध्यक्ष/अध्यक्ष/अध्यापन एवं गैर-शैक्षणिक विभागों/शाखाओं के प्रभारी से अनुरोध है कि गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की शारीरिक उपस्थिति का न्यूनतम 50% निर्धारित करें। प्रति आवश्यकता
4. कार्यालय में उपस्थित होने वाले सभी अधिकारी officials मास्क पहनना, शारीरिक दूरी बनाना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना और साबुन और पानी से बार-बार हाथ धोना सहित कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से पालन करें। 5. संबंधित शाखाओं द्वारा बिजली और इंटरनेट कनेक्टिविटी, सफाई और सुरक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं का ध्यान रखा जाएगा। सभी विभागाध्यक्षों/प्रभारी/शाखा अधिकारियों (शिक्षण एवं गैर शिक्षण) से अनुरोध है कि उक्त निर्देशों का अपने-अपने विभागों/शाखाओं में पालन करें।